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डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, शासकीय या निजी अस्पताल में निःशुल्क पंजीयन कराकर लोग बनवा सकते हैं ई-कार्ड

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Last updated: 2020/03/04 at 12:44 PM
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रायपुर. डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नागरिक अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं और अपना ई-कार्ड बनवा सकते हैं. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मीरा बघेल ने बताया कि योजना के अंतर्गत ईलाज लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकृत शासकीय या निजी किसी भी अस्पताल में पदस्थ आयुष्मान मित्र या किओस्क केन्द्र में जाना होगा. आयुष्मान मित्र, ऑपरेटर के द्वारा उपस्थित व्यक्ति का नाम योजना के डाटाबेस में खोजा जाएगा. खोजने के लिए व्यक्ति का नाम, पता, राशनकार्ड नंबर, मोबाईल नंबर, एस.ई.सी.सी. के एच.एच.आई.डी नंबर के विकल्प उपलब्ध होते हैं. यदि हितग्राही का नाम डाटाबेस सूची में पाया जाता है तो उस व्यक्ति या परिवार का आधार नंबर या अन्य शासकीय फोटो पहचान पत्र एवं राशनकार्ड नंबर एकत्र किया जाएगा. हितग्राही के आधार सत्यापन के बाद बी.आई.एस अप्रूवल के लिए ट्रस्ट के पास भेजी जाएगी. पंजीयन का अप्रूवल मिल जाने पर हितग्राही का ई-कार्ड प्रिंट करके दिया जाएगा. हितग्राही पंजीयन की यह प्रक्रिया पूर्णत निःशुल्क है.

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डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत राज्य के नागरिक विभिन्न प्रकार के आधार पर ईलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. पहला ऐसे हितग्राही नवीनीकृत राशनकार्ड के माध्यम से दूसरा ऐसे हितग्राही जिनके पास राशनकार्ड उपलब्ध नहीं है, किंतु वे यदि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की सूची में शामिल है, ऐसे हितग्राही सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच.आई.डी नंबर या आयुष्मान भारत योजना के पी.एम. लेटर के माध्यम से लाभ ले सकते हैं. तीसरा ऐसे परिवार या हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर जिनके पास योजना के अंतर्गत पूर्व में निर्मित ई-कार्ड उपलब्ध है, तो वे इस ई-कार्ड के माध्यम से लाभ ले सकते है. चौथा ऐसे परिवार या हितग्राही जिनके पास राशनकार्ड या सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज आयुष्मान योजना के तहत पी.एम लेटर, पूर्व में निर्मित ई-कार्ड कुछ भी उपलब्ध न हो तब भी वे अपने नाम से सर्च करा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है. इन चारों परिस्थितियों में हितग्राही को आधार कार्ड या अन्य व्यक्तिगत शासकीय फोटो पहचान-पत्र ले जाना आवश्यक है.

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