रायपुर। कोरोना को लेकर प्रशासन ने मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को सशर्त राहत दी है। अब ये दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
लेकिन संस्थान सिर्फ अनाज और दैनिक उपयोग के सामान ही बेच सकेंगे। बाजार में भगदड़ रोकने के लिए शासन ने राहत दी है। गुरुवार देर रात कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।
बता दें राजधानी में कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलने के बाद शासन हरकत में आ गई है। सुरक्षा और सावधानी बरतते हुए शासन ने शहर के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। कोरोना प्रभावित मरीज के इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यहां 31 मार्च तक दुकानें बंद रहेंगी।
बता दें कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ उनके माता-पिता को एम्स दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है ये सभी विदेश यात्रा लौटे थे। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की खबर और इसके शासन की गाइडलाइन वायरल हुई किराना और मेडिकल की दुकानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। सड़कों में मास्क लगाकर चल रहे लोगों में भय साफ देखा जा रहा था।