रायपुर। पब्लिक इशू सोशल फाउंडेशन के चेयरमैन नितिन भंसाली ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, एवं रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मास्क और सेनेटाइजर की बिक्री में मुनाफाखोरी रोकने जिला स्तर पर जनहित में टीम गठित करने का अनुरोध किया है। नितिन भंसाली ने मेडिकल स्टोर में मास्क और सेनेटाइजर की बिक्री सरकार द्वारा तय दरों से अधिक दर पर किये जाने की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जनहित में तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की है। नितिन ने इस संबंध में रायपुर दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष को भी इसकी सूचना देते हुए इस पर सहयोग किये जाने का अनुरोध किया है.
पीआईएसएफ चेयरमैन नितिन भंसाली ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता और सक्रियता तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सतत् प्रयासों से छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस की चुनौती का सटीक मुकाबला कर रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस दिशा में छत्तीसगढ़ में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में स्थिति काबू में है।
पीआईएसएफ चेयरमैन नितिन भंसाली ने कहा है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी को रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम जनता को बेचे जाने वाले मास्क और सेनेटाइजर की कीमतें तय कर दी हैं। हैंड सेनेटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी तथा अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। इसी तरह मास्क 2 प्लाई 8 रु. प्रति नग और थ्री प्लाई 10 रु. प्रति नग तय की गई है। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। यह आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। सरकार ने इन वस्तुओं को आवयश्क वस्तु अधिनियम की श्रेणी में रखा है जिसमें कोई भी मेडिकल स्टोर इन वस्तुओं को शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विक्रय करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें सजा का भी प्रावधान है।
पीआईएसएफ चेयरमैन नितिन भंसाली ने कहा कि राजधानी रायपुर में इन दिनों कोरोना के संक्रमण की खबर के पश्चात लगभग सभी मेडिकल स्टोर में सेनेटाइजर उपलब्ध ही नहीं है और जहां उपलब्ध है, वहां निर्धारित दरों से 2 से 3 गुना अधिक दर पर बेचा जा रहा है। इसी तरह 2 प्लाई और थ्री प्लाई मास्क की बिक्री भी 20 से लेकर 50 रुपए प्रति नग की दर पर की जा रही है जो कि कानूनन जुर्म है।
पीआईएसएफ चेयरमैन नितिन भंसाली ने कहा है कि जनता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए रायपुर के लगभग सारे मेडिकल स्टोर द्वारा हैंड सेनेटाइजर और मास्क की बिक्री शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर की जा रही है जिसकी लगातार शिकायते सामने आ रही है।उन्होंने अनुरोध किया है कि जनहित में पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित कर इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ आवयश्क वस्तु अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोगो को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क ओर सेनेटाइजर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मिल सके.