रायपुर। राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग में उपसंचालक हेमशंकर देशलहरा को निलंबन से बहाल कर दिया गया है। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिएं हैं। हेमशंकर देशलहरा को माननीय न्यायालय में चलान प्रस्तुत होने तथा माननीय न्यायालय द्वारा फरार घोषित किए जाने के कारण विभाग द्वारा 23 सितम्बर 2019 को निलंबित कर दिया गया था।
माननीय न्यायालय द्वारा श्री हेमशंकर देशलहरा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उस विषय से संबंधित प्रकरण में आरोपों से मुक्त किया गया है। फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कार्यपालन) सेवा नियम 1973 के प्रावधानों के तहत निलंबन से बहाल करते हुए आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नगर पालिका परिषद, ड़ोंगरगढ़ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री हेमशंकर देशलहरा की निलंबन अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निलंबन से बहाल करते हुए आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थापना की गई है। इस आशय के आदेश आज मंत्रालय महानदी से जारी कर दिए गए है। नगर पंचायत अंबागढ़ चैकी, जिला राजनांदगांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय भिमटे और नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला बालोद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री विजय सिंह क्षत्री को विभिन्न अनियमितताओं के कारण शासन द्वारा निलंबित किया गया था। उक्त प्रकरणों में विचार के बाद राज्य शासन द्वारा संजय भिमटे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और विजय सिंह क्षत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबन से बहाल करते हुए क्रमशरू मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर एवं नगर पंचायत गौरेला, जिला पेन्ड्रा-गौरेला-मरवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। संजय भिमटे और विजय सिंह क्षत्री की विरूद्ध जांच की कार्यवाही जारी रहेगी तथा निलंबन काल की अवधि का निराकरण जांच के निर्णय के बाद किया जाएगा।
नगरीय निकायों के निलंबित तीन अधिकारी किए गए बहाल….. जारी की गई पदस्थापना…… निलंबन निराकरण पर निर्णय जांच के बाद
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