रायपुर। कोरोना के मद्देनज़र प्रदेश के साथ सभी स्कूलों मे लॉकडाउन है। ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल ने निर्देशित किया था कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लाॅकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगाई जाये । लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें। जिससे पालकों और बच्चों को परेशानी न हो।
राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे रहे है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है। संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों, शालाओं को अवगत कराने और इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।
सरकार का आदेश-लॉकडाउन में निजी स्कूल पालकों से नहीं कर सकेगी फीस वसूली ..
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