नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि सैलून और ब्यूटी पार्लरों को खोलने के संबंध में अभी कोई भी आदेश गृह मंत्रालय से नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सैलून और ब्यूटी पार्लरों से जुड़े सामान की बिक्री करती हैं। नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने का फिलहाल कोई आदेश नहीं है। लिहाजा राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी हिस्सों में इस आदेश का पालन अनिवार्य है।
वहीं शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के नए आदेशों के अनुसार, रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात नॉन हॉटस्पॉट और नॉन कंटेंमेंट जोन वाले इलाकों में गैर-जरूरी चीजों की दुकानें दोबारा खोलने को लेकर आदेश जारी किया था।