जयपुर। लाॅक डाउन की वजह से न्यायपालिका ने अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा प्रदान की है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश के जयपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय हुई थी। निर्धारित समय पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा वीडियो कान्फ्रेंस पर सुनवाई के लिए अपने बैंच पर बैठ गए। उनके सामने हाईकोर्ट के वकील अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पेश करने के लिए बनियान पहनकर ही तलब हो गए।
मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस शर्मा ने इस बात पर गौर किया और सुनवाई को 5 मई तक टालने का आदेश देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविन्द्र कुमार पालिवाल को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस शर्मा ने कहा कि सुनवाई भले ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन यह भी न्यायालय अधीन है, जिसमें किसी केस की पैरवी पर आने वाले अधिवक्ता को न्यायालय की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए और यूनिफार्म में उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए।