कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान ने पुलिस अधीक्षक कांकेर को पत्र प्रेषित कर कहा है कि पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा से अनाधिकृत रूप से लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जावे तथा अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा यथा स्थिति धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल भानुप्रतापपुर पश्चिम को भी पत्र प्रेषित कर कहा है कि पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा से लगे क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से लोगों के आवागमन एवं प्रवेश को रोकने के लिए अपने अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें, ऐसा करते हुए पाये जाने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार या स्थानीय थाना प्रभारी को दिया जावे।
कलेक्टर एल. के. चौहान ने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र, महाराष्ट्र सीमा से अनधिकृत रूप से आने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश
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