रायपुर। सोमवार से लाॅक डाउन 2.0 समाप्त हो जाएगा, हालांकि इससे पहले 3.0 शुरू हो चुका है, इसके बाद भी प्रदेश में मदिरा प्रेमियों के अच्छी खबर आई है। कल यानी सोमवार से प्रदेश की सभी शराब दुकानों को खोलने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। इसमें रायपुर भी रेड जोन होने के बाद भी शामिल है।
राज्य की सभी शराब दुकानों को खोलने का आदेश आज जारी कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने इसके साथ ही नियम भी शामिल किया है। नियमों की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति अधिकतम दो बोतल या फिर आठ क्वाटर शराब लेने का अधिकार होगा, वहीं एक व्यक्ति 4 बोतल बीयर खरीद सकता है। इससे अधिक की खरीदारी नियम विरूद्ध और आबकारी अधिनियम के खिलाफ होगी।
राज्य सरकार ने कल से खुलने वाली शराब दुकानों के लिए तैयारियां शुरू करवा दी है। केंद्रीय आदेश के मुताबिक किसी भी शराब दुकान में एक वक्त पर अधिकतम पांच लोगों को प्रवेश का अधिकार दिया गया है, इससे अधिक होने पर नियम का उल्लंघन मानकर तत्काल कार्रवाई का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगा।