रायपुर। राज्य के पंजीयन कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप 23 मार्च से 3 मई 2020 तक दस्तावेजों का पंजीयन कार्य बंद कर दिया गया था। चूंकि देस्तावेजों का पंजीयन महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। इसे और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन का कार्य चालू करने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित रेडजोन एवं हाॅटस्पाट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन हेतु खुले रखे जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेड जोन एवं हाॅटस्पाॅट क्षेत्र में रायपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालय एक, दो, तीन और चार, कोरबा जिले के उप पंजीयक कार्यालय कोरबा और कटघोरा तथा सूरजपुर जिले का उप पंजीयक कार्यालय सूरजपुर शामिल है, अतः इन कार्यालयों को छोड़कर छत्तीसगढ़ के अन्य सभी जिलों के उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य 4 मई से शुरू हो जाएगा।
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को अन्य पंजीयन कार्यालयों को 4 मई से चालू किये जाने के लिए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि पंजीयन की यह अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा। पंजीयन कार्यालयों में स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर बनाकर लगायी जाए। कार्यालय के संचालन का समयावधि का कड़ाई से पालन किया जाए। किन्ही कारणवश अंतिम पक्षकार का पंजीयन कार्य समयावधि पर पूर्ण नहीं होने पर उनके पंजीयन कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय खुला रखा जाए। इस दौरान पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नही होनी चाहिए। उपरोक्त बिन्दुआंे की पालन की जिम्मेदारी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक की होगी।
केवल सीमित संख्या में पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत इच्छुक पक्षकार विभाग के पोर्टल में जाकर या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर दस्तावेज पंजीयन के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट बुक कर सकेंगे। पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही आॅनलाइन बुकिंग कराई है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीयन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर इंस्टाॅल कर लंे, ताकि यदि बाद में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो उसके स्त्रोत का पता लगाया जा सके और उन व्यक्तियों को सावधान किया जा सके जो उनके संपर्क में आए है।
पंजीयन कक्ष में एक बार में केवल एक दस्तावेज से संबंधित पक्षकारों-गवाहों को प्रवेश दिया जाए बाद के क्रम से संबंधित पक्षकारों को प्रतीक्षा हाॅल में बैठने की व्यवस्था किया जाए। पंजीयन कार्यालयों में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों एवं सर्विस प्रोवाईडर मेसर्स आई.टी.साल्यूसन के कम्प्यूटर आपरेटरों एवं डिवीजनल इंजार्च के आने-जाने के लिए पास की व्यवस्था की जाए तथा कर्मचारी न्यूनतम संख्याओं में होने चाहिए। ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में स्टाॅक होल्डिग कापोर्रेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, जिनके आने-जाने के लिए पास की व्यवस्था किया जाए। साथ ही ई-स्टाम्प प्रदाय करने वाले ए.सी.सी. (अधिकृत संग्रहण केन्द्र) के लिए भी पास की व्यवस्था की जावे। पंजीयन कार्यालय में कर्मचारियों एवं पक्षकारों को कार्यालय में प्रवेश हेतु सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए। पंजीयन के दौरान सिगनेचरपैड और बोयोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के पहले इन उपकरणों के साथ-साथ गवाहों एवं पक्षकारों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाए।
प्रत्येक दिन पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व एवं बंद होने के ठीक पूर्व कार्यालय को सैनीटाइज किया जाए। पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए राज्य के सभी पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है वर्ग ’’अ’’ वे पंजीयन कार्यालय है जहां पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक है और ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में खुल रहेंगे। वर्ग ’’ब’’ वे पंजीयन कार्यालय है जहां दस्तावेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम है ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह की केवल 2 दिन ही खुलें रहेंगे। वर्ग ’’स’’ में उन कार्यालय को शामिल किया गया है जहां पर दस्तावेजों की संख्या कम है, ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल एक दिन खुले रहेंगे।
जिन जिलों में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक होती है। इन स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इन स्थानों में कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए जाएगा और उन व्यक्तियों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि केवल ई-स्टाम्प को ही इस अवधि में विक्रय की अनुमति दी जाएगी। राज्य में (काॅमन सर्विस सेंटर को छोड़कर) अधिकृत ई-स्टांप वेंडर को विक्रय की अनुमति दी जावेगी। लाॅकडाउन अवधि में दस्तावेज लेखकध् अधिवक्ता द्वारा अपने निवास अथवा निजी आॅफिस से ही दस्तावेज तैयार करने का कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी सुरक्षा मापदंड का पालन करते हुए किया जाना है। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में स्टाम्प वेंडरों एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल जैसे उप पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय, तहसील परिसर, कलेक्टोरेट परिसर एवं न्यायालय परिसर अथवा अन्य शासकीय कार्यालय परिसर में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जहां संपत्ति स्थित है उसी से संबंधित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किए जाएंगे।
आगामी आदेश तक अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय में वर्जित होगा। पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च एवं नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान अधिकारिक रूप से आॅनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालय में पीओएस मशीन की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ पंजीयन प्रणाली में आॅनलाइन भुगतान को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्टांप खरीदी के दौरान भी पक्षकार आॅनलाइन भुगतान कर ई-स्टाम्प की खरीदी कर सकेंगे। इससे कम से कम नगद राशि के लेनदेन होने पर कोविड-19 संक्रमण का खतरा को न्यूनतम किया जा सकेगा।