रायपुर। प्रदेश में शराब की होम डिलेवरी के लिए राज्य सरकार ने लिंक जारी कर दिया हैं। इस लिंक को गूगल प्लेस्टोर के माध्यम से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। भारत सरकार के आदेश के अधीन छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 मई से सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए राज्य की शराब दुकानों को संचालित करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए शराब की होम डिलेवरी की भी अनुमति प्रदान की है। होम डिलेवरी के लिए 120 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
राज्य में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के माध्यम से संचालित होता है। शासकीय आदेश के पालन में शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने के उद्देश्य से डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से शराब पहुंचाने की व्यवस्था दी जा रही हैं। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था फिलहाल ग्रीन जोन में दी जानी है।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले वेबसाइट का एडेªस एचटीटीपी://सीएसएमसीएल डाॅट इन में जाकर डिलेवरी बुक की जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल पर गूगल प्लेस्टोर पर सीएसएमएल एप को डाउनलोड कर भी इस सुविधा का उपभोग किया जा सकता है। इसमें ग्राहक को अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पूरा पता भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसे ओटीपी के माध्यम से सुनिश्चिित किया जाएगा। इसमें अपने निकट की दुकान को ड्राप डाउन के जरिए सलेक्ट किया जा सकता है।