Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: बड़ी खबर : शराब बिक्री रोकने आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इंकार… सोशल डिस्टेंशिंग के लिए होम डिलीवरी को बताया विकल्प….. राज्य सरकारों को व्यवस्था करने निर्देश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

बड़ी खबर : शराब बिक्री रोकने आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इंकार… सोशल डिस्टेंशिंग के लिए होम डिलीवरी को बताया विकल्प….. राज्य सरकारों को व्यवस्था करने निर्देश

Desk
Last updated: 2020/05/08 at 12:51 PM
Desk
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली। शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कोई आदेश देने से मना कर दिया है। लेकिन राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें शराब की सीधी बिक्री के बजाय होम होम डिलीवरी या दूसरे तरीकों पर विचार करना चाहिए।
गुरुस्वामी नटराज नाम के याचिकाकर्ता की याचिका में केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसमें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील साईं दीपक का कहना था शराब की दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी, यह बहुत खतरनाक है। वहां सोशलिस्ट डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं हो रहा है। सच बात यह है कि दुकानों की संख्या के मुकाबले शराब के खरीदार बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बहुत मुश्किल है।“

- Advertisement -

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, “दरअसल सरकार की अधिसूचना ही गलत है। शराब की दुकानों को इस तरह से नहीं खोला जाना चाहिए था।“ इस पर 3 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, “शराब की होम डिलीवरी जैसे उपायों पर पहले से चर्चा हो रही है। हम अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल एक जनहित याचिका पर क्या आदेश दे सकते हैं?“

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

वकील ने सीधी बिक्री की जगह दूसरे उपाय अपनाने पर जोर देते हुए कहा, “हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि शराब की दुकानों को खोल देने से जो परिस्थितियां बनी हैं, उससे आम आदमी के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा न हो। इसलिए, कोर्ट गृह मंत्रालय या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहे कि वह शराब की बिक्री को लेकर स्पष्टीकरण जारी करें। राज्य उस स्पष्टीकरण के मुताबिक चलें। कम से कम जब तक लॉकडाउन जारी है, तब तक शराब की दुकानों को न खोला जाए।“
बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने सुनवाई के अंत में कहा, “हम इस मामले में सीधे कोई आदेश नहीं देंगे। लेकिन राज्य सरकारें याचिका में कही गई बातों पर विचार करें। वह यह देखें कि क्या शराब की सीधी बिक्री न करते हुए होम डिलीवरी या कोई और उपाय अपनाया जा सकता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article बड़ी खबर: एक ही परिवार के 13 सदस्य कोरोना की चपेट में…. पिता-पुत्र गंवा चुके हैं जान…. मां-बेटा की जारी है जंग
Next Article बड़ी खबर: सीबीएसई ने घोषित की नई समय सारणी…. केवल छूटे हुए पेपर की होगी परीक्षा….. एचआरडी मंत्री ने दी शुभकामनाएं
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Miss World title:थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता 72वां मिस वर्ल्ड खिताब!
Fashion Grand News VIRAL VIDEO मनोरंजन May 31, 2025
CG NEWS: मुख्यमंत्री के दौरे पर NSUI की आवाज़ दबाना लोकतंत्र की हत्या है, घर से उठाकर दर्जनों nsui कार्यर्कताओ को किया नजरबंद अलग अलग थानों में रखा 
Grand News छत्तीसगढ़ धमतरी May 31, 2025
CG NEWS: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनिमेष कुजूर को दी बधाई, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान
छत्तीसगढ़ May 31, 2025
CG NEWS: इंडस्ट्री ओवरलोड और ओवर ट्रांसपोर्टिंग के कारण प्रधानमंत्री सड़क हुआ जर्जर रायपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
Grand News छत्तीसगढ़ May 31, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?