नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। ऐसे मरीज जिनमें बहुत हल्के (वेरी माइल्ड), हल्के (माइल्ड) या फिर संक्रमण से पहले के लक्षण (प्री-सिम्पटमिक) हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में भर्ती किया जाएगा। उनके शरीर के तापमान और ऑक्सीजन के स्तर की नियमित जांच होगी। ऐसे मरीजों को 10 दिन बाद छुट्टी दी जा सकती है, बशर्ते उन्हें तीन दिन से बुखार नहीं आया हो। डिस्चार्ज से पहले कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं होगा, लेकिन घर जाने के बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा।
वहीं डिस्चार्ज होने के बाद अगर फिर से बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो उसे कोविड केयर सेंटर से संपर्क या स्टेट हेल्प लाइन 1075 में संपर्क करना होगा. उसके बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में अगले 14 दिनों तक टेली-कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली जाएगी.