रायपुर। लाॅकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा आज से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग के माध्यम से सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड और सदस्य आर.के. टम्टा ने आज सुनवाई की। रेरा द्वारा वेबएक्स का उपयोग कर वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग की गई। आवेदक हरिद्वार से तथा अनावेदक प्रमोटर और अधिवक्ता रायपुर में अपने निवास से इस सुनवाई में वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।
रेरा द्वारा वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार पक्षकार और अधिवक्तागण वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग से प्रकरणों की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेरा द्वारा 11 मई से सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की केस लिस्ट प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में प्राधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति के स्थान पर वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। केस लिस्ट में उल्लेखित निर्धारित तिथि पर सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों व अधिवक्तागणों को सुनवाई के एक दिन पूर्व तथा सुनवाई के एक घंटे पूर्व पुनः उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा।
रेरा अध्यक्ष ढांड और सदस्य टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की सुनवाई…. रेरा ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश
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