रायपुर। भूपेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में आज एक अह्म फैसला लिया है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित किया जाएगा। देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी और कोरोना महामारी की वजह से सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इसका सीधा असर राजकीय खजाने पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर गहन मंत्रणा करने के बाद निर्णय लिया कि शराब पर अतिरिक्त कर अधिरोपित कर, इस समस्या के समाधान के लिए कुछ पूंजी जुटाई जा सकती है।
शराब पर अतिरिक्त कर बढ़ाए जाने से दूसरा फायदा यह भी होगा कि प्रदेश में शराब बिक्री में कमी आएगी और आदतन शराब प्रेमी हाथ खीचेंगे, जिससे सेहत भी अनुकूल रहेगी, साथ ही कोरोना महामारी के लिए खर्च हो रहे राजकीय कोष पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।