नई दिल्ली .गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को भी निर्देश दिया है।
जानें क्या-क्या रहेगा बंद
गृह मंत्रालय के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा।
नये लॉकडाउन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ान सेवा को इजाजत नहीं दी गयी है। हालांकि हॉटस्पाट में अभी कड़ाई के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल, कालेज और कोचिंग अभी बंद रहेंगे। चौथे चरण में रेस्टोरेंट और होटल के संचालन पर रोक बरकरार रहेगी।
वहीं मेट्रो को भी अभी बंद रखा जायेगा। वहीं धार्मिक कार्यक्रमों को पूर्णत: अभी बंद रखा जायेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पहले की तरफ बंद रखे जायेंगे। हालांकि बस सेवाएं शुरू हो जायेगी। स्टेडियम खोले जायेंगे, लेकिन वहां दर्शकों की मौजूदगी नहीं होगी। रेड, आरेंज और ग्रीन जोन का फैसला अब राज्य करेंगे।
सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल बंद रखा जायेगा, हालांकि स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जायेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं जा पायेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही गतिविधियां संचालित करने की इजाजत होगी।
ये रहेंगे चालु
- ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
- स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी. |
- बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं.
- राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं.