पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने ली राहत प्रकरणों से जुड़े मामलों पर बैठक
सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों सहित अज्ञात वाहन से दुर्घटना में घायल/मृत्यु तथा एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत पंजीबद्व होने वाले प्रकरणों में शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप दी जाने वाली सहायता राशि मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस अथवा पीड़ित को सहायता अनुदान दिलाने जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दी थी। पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन की स्थिति एवं प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी लेने एवं ऐसे मामलों में मृतक के परिजनों को यथासंभव 7 दिवस के भीतर राहत राशि दिलाने को लेकर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने शनिवार 16 मई 2020 को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थाना-चौकी प्रभारियों से प्राकृतिक आपदा, कुआं में डुबने, आकाशीय बिजली गाज, सर्प काटने सहित इसी प्रकार के अन्य मामलों में हुए मृत्यु पर भेजे गए राहत प्रकरण एवं स्वीकृत राहत राशि की वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में मृतक के वारिस/परिजन को प्राथमिकता के आधार पर जल्द राहत दिलाई जाए, मर्ग की जांच के दौरान मृतक का पीएम रिपोर्ट डाॅक्टर से समन्वय स्थापित कर जल्द प्राप्त की जाये। उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों को विशेष रूचि लेकर ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा कर त्वरित राहत प्रकरण सुसंगत दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय को भेजवाने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने ऐसे मामलों पर जल्द राहत राशि दिलाने को लेकर अपर कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यो की व्यस्तता के बीच मृतक के परिजन को राहत पहुंचाने यथासंभव 7 दिवस के अंदर मृतक के वारिस/परिजन को राहत राशि स्वीकृत हो ताकि संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे। राहत प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार सहयोग की आवश्यकता होने पर तत्काल अवगत कराने को कहा।