Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने एसआईटी को ठहराया वैध…. एसआईटी को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने एसआईटी को ठहराया वैध…. एसआईटी को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

GrandNews
Last updated: 2020/05/21 at 4:31 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

रायपुर . रमन सिंह के सबसे करीब रहे पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह को हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा हैअमन सिंह के खिलाफ आर्थिक अनियमिता मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी .जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था. एसआईटी के गठन को लेकर अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन को वैध करार दिया है।

- Advertisement -

गौरतलब है कि पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह ने एसआईटी जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले पर पूर्व में जांच की जा चुकी है, आरोप निराधार निकले थे। ऐसे में दोबारा जांच के लिए एसआईटी का गठन अनुचित हैं। दिल्ली में रहने वाली विजया मिश्रा ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था आरईएस से वीआरएस लेने के बाद सिंह को छत्तीसगढ़ में संविदा पर नियुक्ति दी गई थी, इस दौरान उन्होंने अपने खिलाफ पूर्व में दर्ज प्रकरण की जानकारी छिपाई थी, जबकि 2001-02 में बैंगलुरू में पदस्थ रहने के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच की गई थी। सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी प्रस्तुत किया गया था। विजया पीएमओ ने इसे छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया था। पीएमओ से मिले पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने जांच के एसआईटी का गठन किया है। मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान अमन सिंह की तरफ से पैरवी करते हुए पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कहा कि पूर्व में जांच हो चुकी है, जिसमें आरोपों को निराधार पाया गया था। ऐसे में एसआईटी का गठन अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉमन कॉस विरुद्ध केंद्र शासन के मामले में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था ।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article ब्रेकिंग न्यूज़ : रामविचार नेताम के पीएसओ ने फासी लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Next Article कोरोना ब्रेकिंग: प्रदेश में फिर मिले 4 कोरोना मरीज़,एक्टिव मरीज़ों की संख्या हुई 73
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

GRAND NEWS: सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने स्व रामजीलाल अग्रवाल को दी श्रद्धांजलि
छत्तीसगढ़ रायपुर June 4, 2025
CG NEWS: छत्तीसगढ़ में शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से शिक्षा में नया संतुलन
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 4, 2025
CG NEWS: चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे पर सीएम साय ने जताया शोक, सरकार से की राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 4, 2025
CG Road Accident: तेज रफ्तार का कहर: पेड़ से टकराई बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्घटना राजिम June 4, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?