दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाॅक डाउन की घोषणा की थी। तीन किश्तों के लाॅक डाउन के बाद अब जारी चैथे लाॅक डाउन में काफी गतिविधियों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें घरेलू विमानन सेवाएं भी शामिल हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी, जिनका पालन करना होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बुधवार को केंद्रीय मंत्री द्वारा देश में घरेलू उड़ानों को नियमवार खोलने का ऐलान किया गया था। देश के सभी एयरपोर्ट को 25 मई से विमानों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मंत्रालय के द्वारा इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक,
- यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा.
- हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा.
- जिनकी फ्लाइट को चार घंटे हैं, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी.
- यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी.
- इसके अलावा एयरपोर्ट, विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना होगा.
- फ्लाइट के अंदर भी कई तरह की सतर्कता बरती जाएगी.