Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: अनिल अंबानी की बढ़ी मुसीबत : 21 दिनों में चीनी बैंकों को 5500 करोड़ रु. चुकाने का आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
ExclusiveBreaking NewsGrand News

अनिल अंबानी की बढ़ी मुसीबत : 21 दिनों में चीनी बैंकों को 5500 करोड़ रु. चुकाने का आदेश

Poonam Shukla
Last updated: 2020/05/23 at 8:29 AM
Poonam Shukla
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली। ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को चीन के तीन बैंकों को 21 दिन के भीतर 71.7 करोड़ डॉलर यानी 5,446 करोड़ का भुगतान करने को कहा है। इन बैंकों को एक ऋण करार के तहत अंबानी से यह राशि वसूल करनी है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू प्रक्रियाओं के अनुरूप सुनवाई करते हुए लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट के वाणिज्यिक खंड के न्यायमूर्ति निजेल टियरे ने व्यवस्था दी कि अंबानी जिस व्यक्तिगत गारंटी को विवादित मानते हैं वह उन पर बाध्यकारी है।

- Advertisement -

न्यायमूर्ति टियरे ने आदेश में कहा कि यह घोषणा की जाती है कि बचाव पक्ष (अंबानी) पर गारंटी बाध्यकारी है। ऐसे में अंबानी को बैंकों को गारंटी के रूप में 71,69,17,681.51 डॉलर चुकाने होंगे। अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा वैश्विक पुनर्वित्तपोषण के लिये 2012 में लिए गए कर्ज पर दी गई कथित व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘स्पष्ट किया जाता है कि यह श्री अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने यह दावा कथित रूप से उस गारंटी के आधार पर किया है जिस पर श्री अंबानी ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे। साथ ही अंबानी ने लगातार कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से किसी को यह गारंटी देने के लिए अधिकृत नहीं किया।’’ 

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

वहीं अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा, स्पष्ट किया जाता है कि यह अनिल अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना ने यह दावा कथित रूप से उस गारंटी के आधार पर किया है जिस पर अनिल अंबानी ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे। साथ ही अंबानी ने लगातार कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से किसी को यह गारंटी देने के लिए अधिकृत नहीं किया।

- Advertisement -

पहले भी कोर्ट ने दिया था समय
बीते फरवरी महीने में लंदन की अदालत ने इन बैंकों के समर्थन में सशर्त आदेश जारी किया था. मामले की सुनवाई के दौरान लंदन कोर्ट में न्यायाधीश डेविड वाक्समैन ने अनिल अंबानी से 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करने को कहा था।

- Advertisement -

इसके लिए कोर्ट ने अनिल अंबानी को छह सप्ताह की समयसीमा दी थी। इस दौरान अनिल अंबानी के रॉबर्ट होवे ने कोर्ट को बताया था कि 2012 में अंबानी का निवेश सात अरब डॉलर से अधिक का था. आज यह 8.9 करोड़ डॉलर रह गया है। अगर उनकी देनदारियों को जोड़ा जाए, तो यह शून्य पर आ जाएगा।


Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article VIDEO : मातम में बदली ईद की खुशी…. प्लेन क्रैश में 97 लोगों की मौत
Next Article BIG NEWS : श्रमिकों को रोजगार दिलाने यहां के सीएम ने शुरू कराया यह काम…. जानिए क्या है पूरा मामला
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS: छत्तीसगढ़ में मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेस संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री से निवेशकों ने की मुलाकात
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 24, 2025
CG NEWS: जल जीवन मिशन : पहाड़ी कोरवा ग्राम राजपुर हुआ हर घर जल श्रेणी में शामिल’
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर May 24, 2025
 UPSC Prelims 2025 : कल होगी UPSC प्रारंभिक परीक्षा: परीक्षार्थियों के लिए जारी किए गए निर्देश
छत्तीसगढ़ रायपुर May 24, 2025
ग्राम रोजगार सहायक को पद से हटाया गया,दूसरे व्यक्ति के मकान की जियोटैगिंग कर राशि आहरण का मामला आया सामने
Grand News May 24, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?