रायपुर .प्रदेश के जनता के लिए विधुत नियामक अयोग ने नया टैरिफ प्लान जारी किया है. विभिन्न श्रणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है . जिसमें उपभोक्ताओं को अन्य भार नहीं दिया गया. पुराने दरों पर ही बिजली बील का भुगतान किया जाना है .वही स्वास्थ्य सेवाए देने वाले संस्थानों के साथ गैर-घरेलु, कृषि, और उद्योग में कुछ राहत दी गई है .
कोरोना महामारी के चलते देश में कई सारे प्रतिष्टित व्यावसायिक, आद्योगिक संस्थान प्रभावित रहे है. जिसका धयन रखते हुए. नए टैरिफ पालन में कोई बदलाव नहीं है . इसी कड़ी में आयोग द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति तथा उसके कारण राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाईयों को संज्ञान में लिया है .
विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत, आयोग की यह जिम्मेदारी है कि विद्युत दर निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करने के साथ विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति लागत में संतुलन सुनिश्चित करें देश भर लागू लॉकडाउन के कारण प्रदेश के व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान लगभग दो माह से अधिक समय से प्रभावित हैं।इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित विद्युत दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।