नई दिल्ली। देश में लाॅक डाउन 5.0 आज से लागू कर दिया गया है। इसकी मियाद सीधे 30 जून तक के लिए घोषित की गई है। गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। इस लाॅक डाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन कन्टेनमेंट जोन में पाबंदियां जस की तस लागू रहेंगी।
जारी गाइड लाइन के मुताबिक 8 जून से होटल, शाॅपिंग माल, धार्मिक स्थलों को खोलने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान शर्तें भी लागू रहेंगी। बता दें कि लाॅक डाउन 5.0 को अनलाॅक का नाम दिया गया है, जिसका सीधा मतलब अब तक बंद पड़ी चीजों को खोला जाना है।
वहीं स्कूलों के संदर्भ में कहा गया है कि जून माह की स्थिति को देखते हुए जुलाई में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
इसी तरह थियेटर, स्वीमिंग पुल, गार्डन, बार और सामाजिक एवं राजनीतिक सभाओं को लेकर परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लिए जाने की बात कही गई है।
नाइट कर्फ्यू
सरकार ने अभी भी नाइट नाइट कर्फ्यू जारी रखा है रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक घूमने पर पाबंदी रहेगी । स्थानीय प्रशासन को इसे नियंत्रित करने कहा गया है ।
कंटेनमेंट जोन में यथावत स्थिति
कंटेनमेंट जोन के लिए 30 जून तक के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है । कंटेनमेंट जोन के लिए जो अतिआवश्यक जरुरी सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी । कंटेनमेंट जोन की जिन जगहों पर नए केस सामने आ रहे हैं उसे बफर जोन घोषित करके जिला प्रशासन को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए है
किन जगहों के लिए पाबंदी नहीं
इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट्स में ट्रैवल करने या सामान पहुंचाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है । इसके लिए सेपरेट परमिशन अप्रूवल और ई परमिट की कोई जरुरत नहीं होगी ।
रेल यात्रा और हवाई यात्रा करने वालों के लिए पहले जैसे ही नियम लागू रहें .