रायपुर- अब लोन पर गाड़ी लेने और उसकी किस्त न चुका पाने वाले को लिए खुशखबरी है । केरल उच्च न्यायालय के एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि वित्तीय कंपनियां जबरन आपका वाहन जब्त करती हैं तो एजेंट पर कानूनी कार्रवाई होगी। न्यायालय ने ऐसे मामलों में पुलिस को भारतीय दंड विधान 394 के तहत अपराध दर्ज करने को कहा है ।इस फैसले के बाद छ्त्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी जिला अधीक्षकों को इस मामले में निर्देशित किया है । डीजीपी ने कहा है कि यदि किसी वित्तीय कंपनी ने जबरन गुंडों के बल पर किसी ग्राहक का वाहन उठाने की कोशिश की तो वित्तीय कंपनी के एजेंट के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए । यदि किसी भी कंपनी को लोन के बदले गाड़ी लेनी है तो उसे कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी ।
आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी में डीजीपी ने वाहनों की जब्ती के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा है ।