रायपुर। प्रदेश में 8 जून यानी सोमवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहा क्या छूट मिलेंगे और क्या सुविधाएं दी जाएँगी, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
- होटल के लिए गाइडलाइन
अभी छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार आधिकारिक तौर पर होटल और रेस्तरां को सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं है।
चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य कोरोना योद्धा या फिर फंसे हुए लोग और क्वारंटाइन उद्देश्य के लिए पंजीकृत होटल केवल कमरे की बुकिंग ले सकते हैं।ऐसे होटल का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के आधार पर किया जायेगा।
- रेस्तरां के लिए गाइडलाइन
रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। यानी खाने-पीने का सामान आप घर लेकर जा सकते हैं.. हालांकि प्रदेश में पहले से ही इसकी अनुमति है
- शहर के बाहर स्थित क्लब खोले जा सकेंगे, जहां केवल आउटडोर इवेंट हो सकेंगे
- भोज पार्टियां जिला प्रशासन की लिखित अनुमति के बाद ही हो सकती हैं।
- सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुलेंगे.. जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- धार्मिक और पूजा स्थल भी देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी खुल रहे हैं.. जिसके लिए केंद्र ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है
- प्रदेश के स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुलने जा रहे हैं… लेकिन यहां केवल आउटडोर गेम्स की अनुमति होगी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन की अनुमति नहीं दी है… इस पर पाबंदी पहले की तरह लागू है
- बाहरी जिलों के साथ-साथ राज्यों से आने वाले मेहमानों के लिए E – पास की आवश्यकता होती है।