रायपुर। प्रदेश के निलंबित कुख्यात आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आईपीएस गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल को लेकर ईओडब्लू में दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की माँग की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
एमजीएम अस्पताल के प्रबंधकों जिनमें ईओडब्लू ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता, उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉ दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध क्रमांक 18/2020 दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप है कि सरकार से इस अस्पताल को तीन करोड़ रुपए ऑपरेशन के लिए दिए गए पर इस प्रबंधन ने इसका उपयोग लोन चुकाने में कर दिया।
हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 6 याने जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस याचिका की सुनवाई की थी। इस पर फैसला बीते 9 जून को रिजर्व कर दिया गया था, जो कि आज सार्वजनिक किया गया है।
BIG BREAKING : कुख्यात आईपीएस गुप्ता की याचिका खारिज… एमजीएम मामले को लेकर हाईकोर्ट में लगाई थी
Leave a comment