जांजगीर चांपा। पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। एट्रोसिटी एक्ट गैर जमानती अपराध है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने शुक्रवार को अपना जाति प्रमाण पत्र विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जुड़वा दी है।
विवेचना अधिकारी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीडिता शुक्रवार को थाना पहुंची थी। इस दौरान उसने अपना जाति प्रमाण पत्र दिया। इसके बाद इस एक्ट को जोड़ा गया है। इससे पहले धारा 376, 506 और 509 ख कायम किया गया है। एसडीओपो तंवर ने बताया कि पीड़िता ने अभी तक वह मोबाइल पुलिस को नहीं सौंपा है, जिसमें उसने निलंबित आईएएस के खिलाफ साक्ष्य जुटाए है। पीड़िता के द्वारा आईएएस और खुद के चैट्स दिए गए है, लेकिन उसकी जांच के लिए हमें अभी तक मोबाइल नहीं मिला है।
BREAKING : आईएएस पाठक के खिलाफ लगा एट्रोसिटी एक्ट… बढेंगी मुश्किलें
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