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गाइडलाइन: अनलॉक 1.0 के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन.. होटल, शॉपिंग मॉल, मंदिर और ऑफिस के लिए अब हैं ये नियम

Vijay Sinha
Last updated: 2020/06/13 at 8:15 AM
Vijay Sinha
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4 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) ने अनलॉक-1 (Unlock 1) के दौरान कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर शुक्रवार रात रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की. इन परिसरों में केवल बिना लक्षण वाले लोगों को और एक बार में सीमित संख्या में आगंतुकों को प्रवेश देने जैसी एहतियातों पर जोर दिया गया है. ये दिशा-निर्देश तस्वीरों के साथ जारी किए.

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इससे पहले, चार जून को मंत्रालय ने सरकारी एवं अर्द्धसरकारी परिसरों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जारी की थीं लेकिन अब लोगों को इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए मंत्रालय ने रंग-बिरंगी तस्वीरों वाले दिशा-निर्देश नए फॉर्मेट में जारी किए हैं. इसमें कहा गया, “जैसे-जैसे हम अनलॉक-1 में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमारे लिए कोविड संबंधी उचित आचरण का हर समय पालन करना आवश्यक है.”

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होटल और मॉल्स के लिए गाइडलाइन

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#IndiaFightsCorona

Guidelines for Shopping Malls on preventive measures to contain the spread of #COVID19. (1/2)

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/qCXrRPXYJn

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 12, 2020
  • चेहरा कवर करने के लिए फेस मॉस्‍क या कपड़े का उपयोग अनिवार्य है.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त वर्जित.
  • साबुन / सैनिटाइजर से नियमित अंतराल में हाथ धोते रहें.
  • सार्वजनिक स्‍थानों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें
  • रूमाल या अन्‍य चीजों से मुंह और नाक को अच्‍छे से कवर करें.

#IndiaFightsCorona

Guidelines for Shopping Malls on preventive measures to contain the spread of #COVID19. (2/2)

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/J7UH6DF8IP

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 12, 2020

#IndiaFightsCorona

Wash your hands frequently and thoroughly with soap and water or use an alcohol-based hand sanitizer.

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/g1pVePD5tw

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 13, 2020

#IndiaFightsCorona

Guidelines for Restaurants on preventive measures to contain the spread of #COVID19. (2/2)

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/Q6V7sWej4L

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 12, 2020

धार्मिक स्थल के लिए नई गाइडलाइन

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#IndiaFightsCorona

Guidelines for Religious Places on preventive measures to contain the spread of #COVID19. (2/2)

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/YsFV4caP7H

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 12, 2020
  • बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी.
  • सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है.
  • एट्रेंस गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है.
  • जूते या चप्‍पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालना होगा.
  • प्रवेश से पहले हाथ और पैर को साबुन से अच्‍छी तरह से धोना होगा.
  • सामाजिक दूरी नियम के अनुसार ही बैठना होगा.
  • मूर्ति, देव प्रतिमा और किताबों को स्‍पर्श करने की अनुमति नहीं होगी.
  • समूह में भक्ति संगीत गाने बजाने से बचें.

सामान्य निवारक उपाय

  • अपने स्‍वास्‍थ्‍य की स्‍वयं निगरानी
  • अगर बीमार हैं तो खुद ही जानकारी दीजिए.
  • आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करिए
  • बड़ी सभा और मंडली से दूरी बनाकर रखिए.

इन लोगों को घर में रहने की सलाह

  • 65 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के बुजुर्ग
  • 10 साल के कम उम्र के बच्‍चे
  • गर्भवती महिलाएं
  • ऐसे लोग जिन्‍हें बीपी, मधुमेह जैसी बीमारी है.
    ऑफिस में मानने होंगे ये नियम

ऑफिस के लिए नियम और कायदे

#IndiaFightsCorona

Guidelines for Offices on preventive measures to contain the spread of #COVID19. (2/2)

#TogetherAgainstCovid19 #BadalkarApnaVyavaharKareinCoronaParVaar #HealthForAll #SwasthaBharat #CoronaOutbreak #Unlock1 pic.twitter.com/s0KxO0TPlg

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 12, 2020

– अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का घर कंटेनमेंट जोन में है तो उन्‍हें अपने अधिकारी और दफ्तर को इसकी जानकारी देनी होगी और घर से ही काम करना होगा.

– अगर स्‍टाफ या ड्राइवर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो उन्‍हें ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

– ड्राइवरों को सामाजिक दूरी समेत अन्‍य नियमों का पालन करना होगा.

– फ्रंट लाइन वर्क को अवाइड किया जाए और उच्‍च जोखिम वाले कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत विशेष सावधानी बरतें.

– अतिरिक्‍त लोगों को दफ्तर ना बुलाया जाए और जो लोग आते हैं उनका अस्‍थायी पास जारी किया जाए और उनकी स्‍क्रीनिंग की जाए.

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