कोंडागांव। 18 जून को पीड़ित द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम छिन्दली बेड़ा का देवीराम यादव उम्र 19 वर्ष ने बहला फुसलाकर अनाचार किया। इससे पीड़ित पुत्री गर्भवती हो गई। किसी को ना बताने के सम्बंम्ध में आरोपी जान से मारने की धमकी दे, डराया करता था।
आरोपी द्वारा डराया धमकाया जा रहा था कि इसकी सूचना किसी को देने पर वह जान से मार देगा। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में धारा 376,450,506 भादवि पॉक्सो एक्ट की धारा 06 अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के निर्देशन में अति .पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस फरसगांव के पर्यवेक्षण में टीम गठन कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ग्राम छिंदलिबेड़ा में है। सूचना के आधार पर ग्राम छिन्दलीबेड़ा थाना उरन्दाबेड़ा में आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।