राजनांदगांव। नगर निगम क्षेत्र में कोरोना पाजिटिव मरीजों की संख्या बढऩे पर राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया था। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में निर्णय लिया गया कि शहर की सभी दुकाने बंद रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। मेडिकल दुकाने 24 घंटे खुली रहेगी। सब्जी और फल के लिए पसरा नहीं लगेगा। इसकी बिक्री सिर्फ ठेले के माध्यम से की जा सकती है।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव की रोकथाम के लिए यह आवश्यक निर्णय लेने जनप्रतिनिधियों, चेबर ऑफ कामर्स, मंडी संघ के सदस्यों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि शहर में कोरोना का संक्रमण फैला है। इसे रोकने के लिए विशेष निर्णय लेने की आवश्यकता है।
इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। इस संबंध में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सभी ने इस पर अपनी सहमति जताई। इस अवसर पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, नगर निगम के सभापति धकेता, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, एडीएम ओंकार यदु, जिला पंचायत की मुय कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनूजा सलाम, आयुक्त नगर निगम चन्द्रकांत कौशिक, मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, चेबर ऑफ कामर्स व मंडी संघ के सदस्य, जिला एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
वर्मा ने कहा कि बाहर से सामान लाने वाली गाडिय़़ों की लोडिंग-अनलोडिंग रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किया जा सकता है। इसमें निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाना आवश्यक है। वर्मा ने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इन कार्यक्रमों में अधिकतम 15 लोगों को अनुमति होगी। शादी के लिए निगम क्षेत्र के बाहर के स्थानों का चयन कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहां के लोगों को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व आदेश के अनुसार ही सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इन निणर्यों पर सभी ने सहमति जताई।