नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के दौरान उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर बुधवार को एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिये नये नियम जारी किये। DGCA ने कहा है कि COVID-19 महामारी के बीच नये नियम-कायदों के लागू होने के कारण यात्रियों में तनाव बढ़ गया है। इससे उनके और चालक दल के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है।
डीजीसीए ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों को अवश्य ही नए मुद्दों से अवगत होना चाहिए, जो उनके समक्ष पेश आ सकते हैं। जैसे कि उड़ान के दौरान यात्रियों का मास्क नहीं पहनना या चेहरा नहीं ढंकना, मूल निवास स्थान वाले देश के चलते या कोविड-19 जैसे लक्षणों के चलते यात्रियों के बीच झगड़ा होना आदि। डीजीसीए ने कहा, ‘कोविड-19 माहौल में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिए ऑपरेटर (एयरलाइन) को विमान में यात्रा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विस्तार से बताना चाहिए.’
डीजीसीए ने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में बेलगाम यात्रियों की पहचान, रोकथाम और प्रबंधन के लिए, ऑपरेटरों को उड़ान के दौरान की प्रक्रियाओं की घोषणा करनी चाहिए और चालक दल को संवेदनशील बनाने के लिए ‘संबद्ध प्रशिक्षण प्रक्रियाएं’ विकसित करनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार, कोविड-19 महामारी के दौरान नए नियमों का दबाव यात्रियों पर पड़ सकता है जिसके कारण वे अनियंत्रित व्यवहार कर सकते हैं और उनका चालक दल के सदस्यों से विवाद बढ़ सकता है। इसलिए अनियंत्रित यात्रियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है।
डीजीसीए ने कहा कि इस तरह के मामले बढ़ने की संभावना है। महानिदेशालय ने एयरलाइनों को उत्पाती यात्रियों से निपटने की अपनी नीति के बारे में अपनी वेबसाइट पर, टिकट खरीद के दौरान, चेक-इन प्रक्रिया के दौरान यथासंभव व्यापक रूप से लोगों को जानकारी देने को कहा है।