कोरबा । पाली नगर पंचायत की पूर्व एल्डरमेन की बहू की मौत के मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के छह सदस्यों पर दहेज हत्या का अपराध पंजीबद्घ कर लिया है। पाली के आरामील मोहल्ला निवासी एवं पूर्व एल्डरमेन गीता शुक्ला की बहू सुरभि पति रविकांत शुक्ला 30 वर्ष ने 10 जून को अपने कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी।
परिजनों ने अनहोनी की आशंका पर बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर सुरभि को पाली स्वस्थ केंद्र पहुंचाया जहां परीक्षण उपरांत चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर घटना की वजह यह बताया जा रहा है कि मृतक अपनी 2 वर्ष की पुत्री की किसी बात को लेकर पिटाई कर देने और इसके लिए पति की फटकार से निराश होकर आत्मघाती कदम उठाया ।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी पिता ओमप्रकाश पाठक ने सुरभि और रविकांत के वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं होने एवं उसे प्रताड़ित कर साजिश पूर्वक हत्या किए जाने का आरोप लगया था। पुलिस की जानकारी दी थी कि दहेज और अल्टो कार की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा था।
तलाक का मामला न्यायालय में लंबित है और ससुराल पक्ष द्वारा हाईकोर्ट इलाहाबाद में सुरभि के खिलाफ केस दायर होने पर सुरभि व रविकांत को अपने घर छह माह तक साथ में रहकर सामंजस्य बनाने का आदेश दिया गया था तब से सुरभि ससुराल आकर रह रही थी।
मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना की कड़ी में मृतका के मायका पक्ष का बयान कलमबद्घ किया। थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि प्रकरण में मृतका के परिजनों के कथन एवं विवेचना उपरांत पति रविकांत शुक्ला, ससुर रामेश्वर दयाल शुक्ला, सास गीता शुक्ला, जेठ रमाकांत शुक्ला, जेठानी मंजू शुक्ला व देवर शशिकांत शुक्ला को दहेज हत्या का आरोपित पाया गया। सभी के विरूद्घ धारा 304 बी भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।