होटल एवं बार एसोसिएशन की मांग पर छ्त्तीसगढ़ शासन ने संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमे होटल एवं रेस्टोरेंट को संचालन की अनुमति मिली है। होटलों के बार रुम, स्टॉक रूम और मदिरा संग्रहण स्थल को 5 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये समस्त जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है।
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