रायपुर। प्रदेश में बारों को बंद रखे जाने का आदेश एक बार फिर सरकार बढ़ा दिया है। इससे पहले 28 जून तक बंदी का आदेश था, जिसे आगे बढ़ाते हुए अब 5 जुलाई तक कर दिया गया है।
विदित है कि प्रदेश सरकार ने 26 जून से प्रदेश के तमाम होटल और रेस्टारेंट को संचालित किए जाने की सशर्त अनुमति दी है, लेकिन आदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया कि इनके भीतर संचालित होने वाले बारों को संचालित नहीं किया जा सकता।
जारी आदेश में भी इसी बात को दोहराया गया है। यानी होटल और रेस्टारेंट संचालित होंगे, किन्तु इनके भीतर संचालित होने वाले बार प्रतिबंधित रखा जाना है।