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INFORMATION : छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए ये हैं नियम, यदि आप भी आना चाहते हैं यहां तो करने होंगे ये काम

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Last updated: 2020/06/29 at 12:49 PM
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4 Min Read
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देश- विदेश से छत्तीसगढ़ आने वालों को 14 दिन के क्वारंटाइन समेत अन्य निमयों का कड़ाई से पालन करना होगा। हालांकि जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें क्वारंटाइन के लिए तीन विकल्प मिलेंगे। सरकारी, पेड और होम क्वारंटाइन। यानी लक्षण न मिलने पर भी क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ आने के इच्छुकों को यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर भी पंजीयन करना जस्र्री है।

सरकार ने रविवार को वायु और रेल यात्रा करके आने वालों के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया है। इसके तहत एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के सामान पर नगर निगम व रेलवे कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव करेगा।

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हवाई यात्रियों के लिए व्यवस्था : स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के बाद यात्री 20-20 के बैच में हैंड बैगेज के साथ यात्री सुविधा केंद्र पहुचेंगे। वहां आवश्यक विवरण दर्ज कर, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

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रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था : रेलवे स्टेशनों पर, जहां एक जून से ट्रेन रूकेंगी, वहां ट्रेन आने के बाद एक बैच में दो बोगी के यात्री अपने समान के साथ सुविधा केंद्र पहुंचेंगे। वहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

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जिनमें लक्षण दिखेगा : रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे उन्हें अलग कर वहां बने आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। वहां सैंपल लेकर उन्हें सरकारी आइसोलेशन केंद्र में भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलत कर उन्हीं की एंबुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंति एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ की होगी।

ई- पास जरुरी : यात्रियों के बोर्डिंग पास व वाहन चालक के ई-पास के आार पर ही उन्हें एअरपोर्ट परिसर में आवागमन की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक व यात्री की पूरी जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य आदि) की जानकारी परिवहन विभाग रखेगा। एअरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर चिन्हित वाहन, टैक्सी को अनुमति दी जा सकेगी।

होम क्वारंटाइन में लक्षण दिखने पर : होम क्वारंटाइन में रह रहे यात्रियों में से किसी को लक्षण दिखने पर उसे तत्काल सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा 104 हेल्पलाइन नंबर पर दी जाएगी। चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा।

विदेश से आने वाले के लिए वाहन की व्यस्था : विदेश से आने वालों की राज्य नोडल अधिकारी के माध्यमस से इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। राज्य के बाहर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जैसे-नागपुर, इंदौर आदि) पर रायपुर के लिए उड़ान सुविा न होने की स्थिति में समूह के रूप में स्वयं के व्यय पर राज्य तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य नोडल अधिकारी सहायता करेंगे।

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