बिलासपुर। सिमगा के जनपद पंचायत के सीईओ रूपेश पांडेय की अग्रिम जमानत पे आज माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ श्री अरविंद सिंह चंदेल के समक्ष सुनवाई हुई जिसमें याचिका कर्ता को अंतरिम जमानत दिया गया। याचिका कर्ता के ऊपर सिमगा थाने में धारा 153ए,153बी ,295ए आईपीसी एवं 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फेसबुक के माध्यम से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ऊपर अभद्र टिप्पणी का आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिका कर्ता की तरफ से शशांक ठाकूर, आशुतोष पांडेय एवं हिमांशु सिंह ने मामले की पैरवी की। याचिका कर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से नहीं की है। वो क्लास 2 के अधिकारी हैं, वर्ष 2016 में किसी अन्य व्यक्ति ने याचिकाकर्ता को फेसबुक पर टैग किया था, जिस पर चार साल बाद याचिकाकर्ता पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
DECISION : जनपद सीईओ को हाईकोर्ट से मिली राहत… अग्रिम जमानत मंजूर
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