Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: GST टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, रिटर्न फाइल करने वालों को फाइन में राहत…
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsसरकार

GST टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, रिटर्न फाइल करने वालों को फाइन में राहत…

Neeraj Gupta
Last updated: 2020/07/04 at 4:58 AM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
SHARE

नई दिल्ली
GST taxpayers: सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न 3बी फाइल करने में देरी होने पर जुर्माना को 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंथली और क्वॉर्टरली सेल्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर जुर्माना को 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। अगर GSTR-3B फाइल करने में देरी होती है तो हर रिटर्न पर केवल 500 रुपये का फाइन लगेगा। फिलहाल इसे जुलाई 2020 तक लागू किया गया है। यह रिटर्न क्वॉर्टर या महीना समाप्त होने के अगले महीने 20 तारीख तक फाइल करना होता है।

- Advertisement -

सरकार की घोषणा से GST टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार की घोषणा के मुताबिक, जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के बीच लेट रिटर्न फाइल करने पर हर रिटर्न पर 500 रुपये का ही फाइन लगेगा। हालांकि शर्त ये है कि रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर 2020 तक पूरा कर लेना होगा।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी जीएसटी टैक्सपेयर्स पर कोई देनदारी नहीं बनती है तो उसे निल रिटर्न फाइल करना होगा। निल रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर किसी तरह की टैक्स लाएबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये होगी।

- Advertisement -

अगर आपको निल रिटर्न फाइल करना है तो यह अब मैसेज के जरिए भी संभव है। ‘निल’ रिटर्न दायर करने वाले टैक्सपेयर्स जुलाई के पहले सप्ताह से SMS के माध्यम से बिक्री का मासिक व तिमाही विवरण ‘GSTR-1’ भेज सकेंगे। CBIC ने एक बयान में बताया कि इस कदम से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिये जीएसटी अनुपालन सरल हो जायेगा। अभी इन करदाताओं को हर महीने या हर तिमाही में साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना पड़ता है और इसके बाद बिक्री विवरण फॉर्म ‘जीएसटी रिटर्न-1’ दायर करना पड़ता है।

- Advertisement -
TAGGED: 500 रुपये, GST, जुर्माना, टैक्सपेयर्स, रिटर्न फाइल
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article अब तक की 10 बड़ी खबरें…
Next Article BREAKING : छग में एक बार फिर टिड्डियों का हमला… दो बार खदेड़े जा चुके हैं
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

देर रात CMHO का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, ,प्रीमैच्योर डिलीवरी के दौरान खुद मैदान में उतरीं डॉ. गार्गी, नवजात को बचाने संभाली कमान। बार-बार मिल रही शिकायतों के बीच सीधा एक्शन, अस्पताल में लापरवाहों पर जल्द गिरेगी गाज।
Grand News May 16, 2025
CGNEWS:जिले में संचालित ईंट भट्ठों में बाल श्रम जोरों पर: पढ़ने की उम्र में काम कर रहे बच्चे, बाल श्रम रोकने में प्रशासन नाकाम
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ May 15, 2025
Sex Racket in CG : इस गांव के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक-युवतियां
Sex Racket in CG : इस गांव के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक-युवतियां
क्राइम छत्तीसगढ़ दुर्ग May 15, 2025
CG CRIME : बाउंसर पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, शराब के नशे में की थी गुंडागर्दी.....
CG CRIME : बाउंसर पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, शराब के नशे में की थी गुंडागर्दी…..
क्राइम छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 15, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?