दुर्ग। बिना लाइसेंस के अस्पताल संचालन करने का मामला सामने आया है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की जान से खेलने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी कर लाइसेंस लेने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की नसीहत दी है।
नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल विनोबा नगर जुनवानी भिलाई, सिद्घी विनायक हॉस्पिटल भिलाई-3, नवजीवन हॉस्पिटल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन-ज्योति हॉस्पिटल नंदिनी रोड जामुल एवं साईं कृपा हॉस्पिटल पाटन द्वारा बिना लाइसेंस लिए अस्पताल का संचालन किया जा रहा था।
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नर्सिंग एक्ट को दिखाया ठेंगा
नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बनाए गए प्रावधानों का पालन किए बिना चिकित्सालय संचालित करने वाले सात चिकित्सालयों को नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने कहा गया हैं। विदित हो कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट 2013 लागू होने के बाद से इन संस्थओं द्वारा अस्पताल संचालित किया जा रहा है। दस्तावेजों की कमी एवं अन्य कारणों से चिकित्सालयों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसके बाद भी अपनी मर्जी से अस्पतालों का संचालन कर रहे थे। बिना लाइसेंस के अस्पताल का संचालन करना नर्सिंग एक्ट 2013 का उल्लंघन है। संस्था में किसी अप्रिय घटना निर्मित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था संचालकों की होगी। सात दिवस के भीतर चिकित्सालय से संबंधित दस्तावेजों की कमी को सुधार कर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।