रायपुर। प्रदेश में कोरोना के मामलो में उतार चढाव रोजाना देखने को मिल रही है। वही नए – नए कन्टेनमेंट जोन भी रोजाना स्थापित हो रहे है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में बिरगांव नगर पालिक निगम अंतर्गत वार्ड क्र. 23 शुकवारी बाजार कैलासनगर (उरला थाना), महामाया वार्ड क्र. 14 आरंग (थाना आरंग), जीएडी कॉलोनी कबीर नगर फेस-2 (थाना कबीर नगर), कर्षन हेरिटेज परिसर (थाना पंडरी), रिषा मोबाईल के सामने दुबे कालोनी (थाना पंडरी), शांति नगर (थाना सिविल लाइन), ग्राम नवांगांव (थाना मंदिरहसौद) और ग्राम पिरदा (थाना विधानसभा) में 1-1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया।
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इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
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