बिलसपुर। हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी नवागढ़ में दूकान और मकान तोड़ने पर हाइकोर्ट ने तहसीलदार को उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ में हाइकोर्ट ने जवाब माँगा है की उनके खिलाफ अवमानना की कर्रवाई क्यों ना हो। नवागढ़ के कृष्ण ध्रुव ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से तहसीलदार द्वारा दुकान और मकान तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई तक तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी को निर्देश दिए थे.
आदेश के बाद भी तहसीलदार और कलेक्टर ने तोड़फोड़ जारी रखा इसे लेकर हाइकोर्ट ने उन्हें सोमवार को साढ़े 10 कोर्ट में उपस्थित होने कहा है।
इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कलेक्टर और तहसीलदार को तोड़फोड़ रोकने के लिए कहा था. लेकिन कलेक्टर और तहसीलदार दोनों ने आदेश को न मानते हुए तोड़फोड़ जारी रखा. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ रोकने और कलेक्टर और तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में सोमवार को साढ़े दस बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है.