कवर्धा। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने भोरमदेव मंदिर के अंदर व आसपास क्षेत्र में धूम्रपान करने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। अब यदि कोई भी पर्यटक या वहां के रहवासी धूम्रपान करते हुए नजर आएंगे तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आसपास धूम्रपान पदार्थ बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 11 जुलाई को एनटीसीपी के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अरुण चौरसिया ने भोरमदेव समिति के व्यस्थापक से मिलकर तम्बाकू निषेध क्षेत्र बनाए जाने की जानकारी दी।
इपर्यटन स्थल के मुख्य स्थानों का चयन कर तम्बाकू रहित क्षेत्र का साइन बोर्ड लगाने साइन बोर्ड प्रदान किया। कोटपा अधिनियम को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। इससे लोगों में जागरूकता आए व कानून के भय से लोग तम्बाकू निषेध नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग द्वारा तम्बाकू पदार्थ की खरीदी व बिक्री अपराध की श्रेणी में आता है। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना जुर्म है। बिक्री स्थलों पर तम्बाकू से होने वाले नुकसानों की जानकारी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ऐसा नही करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।