बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बैंच ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ के तहसीलदार को अवमानना का दोषी मानते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। नवागढ़ निवासी याचिकाकर्ता के मकान को कोर्ट के आदेश के बाद तोड़े जाने के मामले में कोर्ट ने यह रूख अपनाया है। दो सप्ताह बाद 31 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल, नवागढ़ निवासी याचिकाकर्ता कृष्णा धु्रव ने दुकान और मकान तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कलेक्टर शिव अनंत तायल और तहसीलदार रेणुका रात्रे को सुनवाई तक तोड़ फोड़ रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन दोनों ने आदेश की अनदेखी करते हुए तोड़ फोड़ का काम जारी रखा। और याचिकाकर्ता के विरोध करने पर तीन घंटे उसे हवालात में भी रखा गया।
मामले में कोर्ट ने दोनों को 13 जुलाई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा था, लेकिन कोर्ट ने दोनों के जवाब को संतोषजनक न मानते हुए अवमानना को दोषी माना है और 31 जुलाई दस्तावेजों समेत फिर से उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है।