रायपुर। छत्तीसगढ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को षतप्रतिषत रूप से कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त बुधवार, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शनिवार, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस 16 अगस्त रविवार, गणेष चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 23 अगस्त रविवार, डोल ग्यारस 29 अगस्त शनिवार 2020 के पावन अवसर मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेष दिया है। उक्त आदेष का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रषासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जप्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत चोपड़ा और नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन पर्व पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिष्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कडी अनुषासनात्मक कार्यवाही राज्य शासन के निर्देषों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में की जायेगी।