Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: हो जाइए सावधान: नहीं सुधरोगे तो होगी कार्रवाई , स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
ExclusiveCorona Casesछत्तीसगढ़रायपुर

हो जाइए सावधान: नहीं सुधरोगे तो होगी कार्रवाई , स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

GrandNews
Last updated: 2020/07/18 at 4:57 AM
GrandNews
Share
2 Min Read
SHARE

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में महामारी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अथवा फेस कवर धारण करना आवश्यक कर दिया गया है। 

- Advertisement -
Ad image

इसके साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क पहनना होगा। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रुमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क/फेस कवर/ गमछा/रुमाल/ दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाये।

- Advertisement -

स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 

- Advertisement -

इसके साथ ही दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

ये होगा जुर्माना

  • सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में – 100 रुपये
  • होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में – 100 रुपये
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में – 100 रुपये
  • दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में – 200 रुपये
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article आज का राशिफल…
Next Article अब तक की 10 बड़ी खबर
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG ACCIDENT : दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को रौंदा, मौके पर ही मौत
CG ACCIDENT : दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां-बेटे को रौंदा, मौके पर ही मौत
छत्तीसगढ़ June 28, 2025
CG NEWS : नगरी के प्रायोगिक शाला में शिक्षकों की कमी, आक्रोशित पालकों स्कूल में जड़ा ताला
CG NEWS : नगरी के प्रायोगिक शाला में शिक्षकों की कमी, आक्रोशित पालकों स्कूल में जड़ा ताला
छत्तीसगढ़ धमतरी June 28, 2025
CG Suicide News : मैं दोषी नहीं हूं...., भारतमाला परियोजना फर्जीवाड़े में निलंबित पटवारी ने की आत्महत्या, फार्महाउस में फंदे से लटकती मिली लाश....
CG Suicide News : मैं दोषी नहीं हूं…., भारतमाला परियोजना फर्जीवाड़े में निलंबित पटवारी ने की आत्महत्या
छत्तीसगढ़ बिलासपुर June 28, 2025
CG CRIME : मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, सात मंदिरों से लाखों की चोरी का खुलासा
CG CRIME : मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, सात मंदिरों से लाखों की चोरी का खुलासा
क्राइम छत्तीसगढ़ धमतरी June 28, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?