रायपुर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों के लिए नया आदेश जारी किया है । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी सचिवों , कमिश्नरों, कलेक्टरों को आदेश जारी किया है कि वो दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर दिशा निर्देश तय करें ।
राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की एक साथ ड्यूटी नहीं करायी जाए । निचले श्रेणी के कर्मचारियों की रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी । जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्व की भांति ही दफ्तर आएंगे । वही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सिर्फ एक तिहाई ही ऑफिस में आएंगे ।
सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर लागू नियम कार्यालयों के साथ-साथ निगम, मंडल व प्रशासनिक इकाइयों पर भी लागू होगा ।
किसी भी सरकारी दफ्तर में आने से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही कार्यालय में साफ़ सफाई बरतने और सेनिटिज़ेशन व्यवस्था रखने का आदेश जारी किया गया है।