दुर्ग । दुर्ग जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 23 जुलाई को रात 12 बजें से लेकर 29 जुलाई रात 12 बजें तक दुकानें बंद रखना प्रस्तावित किया गया हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये इसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सर्वेश भूरे द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित हैं। इस दौरान केवल अति अत्यावश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।
इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प रहेंगीं। अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मेडिकल ,राशन, दूध, फल एवं सब्जी एवं कृषि किटनाशक दुकानों को प्रतिबंध से छूट रहेगा। यह दुकानें एक निर्धारित समयावधि में ही खुला रख सकेंगे।
कलेक्टर ने पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रावधानों का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा।
बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं करेगा। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं