बिलासपुर। केबिनेट के आदेश के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ प्रदेश की राजधानी सहित अन्य प्रमुख जिलों में प्रशासन सक्रिय हो गया है। खासतौर पर प्रदेश के बड़े शहर जिसमें बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, सरगुजा, कांकेर शामिल हैं। रायपुर, बलौदाबाजार और सरगुजा में 22 से 28 जुलाई तक तो, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 23 से 31 जुलाई तक पूर्ण लाॅक डाउन का आदेश जारी किया गया है।
प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तर ने इस संबंध में बेहद स्पष्ट आदेश जारी किया है। इस आदेश में उन्होंने बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ लाॅक डाउन का फैसला लिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।
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नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें, आटा चक्की, ठेले पर सब्जी फल बिक्री करने वाले, स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्जी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह छ से बारह बजे के बीच अनुमति रहेगी।
अखबार बाँटने वाले हॉकर और घर घर दूध बाँटने वालों को सुबह साढ़े पाँच से साढ़े नौ बजे तक की अनुमति होगी। दूध बेचने के लिए शाम छ से सात बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी ।
नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो।