रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस के चलते कलेक्टर एस भारती दासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद रहेंगी और मेडिकल शॉप 24 घंटे खुली रहेंगी। वहीं किराने की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ फल, सब्जी, दूध की दुकाने खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिली है।
संशोधित आदेश
दूध विक्रेता शाम 5 से 6:30 तक बांट सकेंगे दूध , पेट्रोल पंप सुबह 6 से 3 बजे तक खुली रहेंगी , अखबार हॉकर्स को सुबह 6 से 9:30 तक रहेगी छूट
ये पहली बार होगा जब लॉकडाउन में किराना व राशन दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले जितने भी लॉकडाउन हुए थे, उनमें किराना दुकानों को निर्धारित वक्त तक खोलने की इजाजत दी गयी थी। अतिआवश्यक सेवाओं और उसमें सम्मलित कर्मचारियों को ही छूट दी जायेगी, बाकी किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जाेयगी।
सरकारी दफ्तर व निगम-मंडल के दफ्तर बंद रहेंगे। शर्तों के साथ उद्योग संचालित होंगे। बस, ऑटो, टैक्सी सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। माल, सुपर मार्केट व कपड़ा, बर्तन, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी सहित ऐसी तमाम दुकानें बंद रहेगी।
एसपी अजय यादव ने भी सख्ती के निर्देश दिये हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अमूमन लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की तरफ से बहसबाजी की शिकायत मिलती है, ऐसा पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जायेगी।