पेंड्रा। जिला न्यायालय ने जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी एसडीएम के एक फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इस मामले में न्यायालय ने एसडीएम की जमकर क्लास भी ली है। एसडीएम के निर्देश पर धारा 151 जैसे सामान्य अपराध के मामले में 4 आरोपियों को 16 दिनों तक जेल में बंद रखा गया था। इसके साथ ही जमानत के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे। इस मामले में गौरेला एडीजे कोर्ट ने गौरेला के एसडीएम के इस तरीके को गैर जिम्मेदाराना ठहराया है।
दरअसल, पसान क्षेत्र के बहरीझोरखी के रहने वाले चार लोगों को विगत 5 जुलाई को पेंड्रा पुलिस ने अवैध तरीके से घूमते हुए धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम गौेरेला मयंक चतुर्वेदी के समक्ष पेश किया, जिस पर एसडीएम ने जमानत के लिए जो तरीका अख्तियार किया वो असंवैधानिक था। मामले में एसडीएम ने दो राजपत्रित अधिकारियों को जमानतदार बनाने की शर्त रखी, साथ ही एसडीएम कोर्ट से कोई लिखित आदेश की जगह छपे छपाए फार्म में जमानत आवेदन की प्रकिृया को भी कोर्ट ने गलत ठहराया है।
वहीं धारा 151 के अपराध में आरोपियों को 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक जेल में रखने को भी गलत ठहराते हुए एडीजे कोर्ट ने गौरेला एसडीएम की जमानत प्रकिृया को गलत ठहराते हुए जमानत पर रिहा किया। सामान्य से अपराध में चारों आरोपियों को 5 जुलाई से 21 जुलाई तक 16 दिन जेल में बंद किए जाने की तीखी निंदा हो रही है।