रायपुर। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप त्योहारों पर भी अधिक प्रभावित हो रहा है। इसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव की गाइडलाइन जारी किया है।
यह है प्रशासन की गाइडलाइन-
मूर्ति की ऊँचाई और चौड़ाई 4×4 फिट से अधिक नहीं।
पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक नहीं।
पंडाल के सामने 5 हजार वर्ग फ़ीट की होगी खुली जगह।
एक समय मे पंडाल के सामने 20 से अधिक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रखना होगा रजिस्टर,पंडाल में प्रवेश किये हर व्यक्ति की डिटेल लेनी होगी जरुरी। समितियों को लगाने होंगे 4 सीसीटीवी कैमरे।
यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण होता है संक्रमित तो उसके इलाज का जिम्मा समिति को उठाना होगा कंटेंमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की नहीं होगी अनुमति।
स्थापना व विसर्जन के दौरान वाद्य यंत्र या डीजे बजाने की नहीं होगी अनुमति।
मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की नहीं होगी अनुमति, साथ ही विसर्जन के लिए टाटाएस से बड़े वाहन का उपयोग पर प्रतिबंधित।
सूर्यास्त के बाद सुर्योदय के पहले नहीं किया जाएगा मूर्ति विसर्जन।
घरों में मूर्ति स्थापना के लिए अलग से गाइड लाइन।