रायपुर। राजधानी रायपुर में कल से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने बताया की लॉकडाउन हटाने के साथ-साथ कुछ पाबंदियां भी सख्ती के साथ लागू की गई हैं।
इन नियमो का करना होगा विशेष रूप से पालन-
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हर दुकानदार को कम से कम 50 मास्क दुकान में रखने होंगे।
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सोशल डिस्टेंसिंग या किसी शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो तत्काल दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
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दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से लिखना होगा कि दुकान खुलने का समय सुबह 11:00 बजे बंद करने का समय शाम 7:00 और यहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए|
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रविवार अनिवार्य रूप से दुकान बंद रहेगी |
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निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कड़ी कार्यवाही करेगी पकड़े जाने पर या आर्थिक दंड के अलावा अन्य कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र रहेगी।
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प्रत्येक 15 दिवस के बाद Review किया जायेगा। यदि प्रकरण कम होते है तो दुकान खोलने की समय सिमा में वृद्धि की जा सकती है।
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पान-गुटखा खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
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दुकानों में सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सेनिटाइजर खुद भी लगाएंगे और ग्राहकों भी देंगे।
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यदि कोई बाजार या अन्य क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होता है तो उस क्षेत्र में समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे।
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मेडिकल, LPG & PUMP अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे।